सरकार ने बदले नियम! अब हाईवे से इतने फीट दूर ही बन सकेगा घर Construction Rules Near Highway

By Prerna Gupta

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Construction Rules Near Highway

Construction Rules Near Highway – अगर आपकी जमीन नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे के किनारे है और आप वहां घर या दुकान बनाने की सोच रहे हैं, तो एक बार जरूर रुकिए और सरकार के नियमों को अच्छे से समझ लीजिए। हाईवे किनारे कंस्ट्रक्शन को लेकर कुछ कड़े नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन करना बेहद जरूरी होता है। अगर आपने इन नियमों की अनदेखी की, तो आपका बना-बनाया घर भी किसी दिन प्रशासन गिरा सकता है और लाखों का नुकसान हो सकता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि निर्माण से पहले हर जरूरी जानकारी ले ली जाए।

हाईवे के पास निर्माण को लेकर नियमों की जानकारी क्यों जरूरी है?

हाईवे के पास की जमीन अक्सर प्रीमियम मानी जाती है। यहां घर या दुकान बनाना लोगों को फायदे का सौदा लगता है क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा होता है और कारोबार बढ़ने की उम्मीद रहती है। लेकिन कई लोग बिना जानकारी के या मंजूरी लिए बिना ही घर खड़ा कर देते हैं और जब प्रशासन कार्रवाई करता है, तो उनका नुकसान हो जाता है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप पहले ही पूरी जानकारी लें, क्योंकि जब सरकार किसी निर्माण को अवैध घोषित कर देती है, तो फिर कोई बचाव का रास्ता नहीं बचता।

हाईवे से कितनी दूरी पर बन सकता है घर?

अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल की – कि आखिर हाईवे से कितनी दूरी पर निर्माण किया जा सकता है? तो इसका सीधा सा जवाब है कि यह दूरी आपके इलाके की प्रकृति पर निर्भर करती है। अगर आपकी जमीन किसी गांव या खुली कृषि भूमि में है, तो वहां हाईवे की मध्यरेखा से कम से कम 75 फीट की दूरी पर ही घर या दुकान बनाया जा सकता है। वहीं अगर आपकी जमीन शहरी इलाके में है, तो यह दूरी थोड़ी कम यानी कम से कम 60 फीट होनी चाहिए।

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अगर आप हाईवे से 40 मीटर के अंदर कोई निर्माण करते हैं, तो वह पूरी तरह गैरकानूनी माना जाएगा। और अगर आप 40 से 75 मीटर के बीच में कोई निर्माण करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको पहले संबंधित विभाग से लिखित अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के किया गया कोई भी निर्माण बाद में भारी परेशानी खड़ी कर सकता है।

नियम न मानने पर क्या हो सकता है?

अगर आपने तय दूरी से कम पर और बिना मंजूरी के निर्माण कर लिया है, तो यह जान लीजिए कि आपकी दुकान या मकान किसी भी वक्त गिराया जा सकता है। ऐसे मामलों में प्रशासन को पहले से कोई लंबा नोटिस देने की जरूरत नहीं होती और कोर्ट से राहत मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। जब आपने खुद ही नियमों की अनदेखी की हो, तो कानून के पास इसे गिराने का पूरा अधिकार होता है।

कई बार लोग सोचते हैं कि बाद में किसी जुगाड़ से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जब मामला सरकारी जमीन या हाईवे के किनारे का हो, तो विभाग कोई रियायत नहीं देता।

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सिर्फ कानून ही नहीं, आपकी सेहत के लिए भी जरूरी हैं ये नियम

हाईवे के बिल्कुल पास घर बनाना न सिर्फ कानून के खिलाफ है, बल्कि आपकी सेहत के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। लगातार दौड़ती गाड़ियों से निकलने वाला शोर और वायु प्रदूषण आपकी और आपके परिवार की सेहत पर बुरा असर डाल सकता है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को सांस लेने में दिक्कत, नींद की कमी और स्ट्रेस जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

साथ ही, हाईवे के पास एक्सीडेंट्स का खतरा भी ज्यादा रहता है। ऐसे इलाकों में रहने वालों को हमेशा सड़क दुर्घटनाओं का डर सताता है। इसलिए सरकार ने जो नियम बनाए हैं, वे सिर्फ औपचारिकता नहीं हैं, बल्कि आपकी सुरक्षा और सेहत की भी चिंता करते हैं।

क्या करें ताकि कोई दिक्कत न हो?

अगर आप हाईवे किनारे अपना घर या दुकान बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने इलाके के नगर निगम या विकास प्राधिकरण से संपर्क करें। वहां से नियमों की पूरी जानकारी लें और अगर जरूरी हो तो लिखित अनुमति भी जरूर लें। इससे आपको भविष्य में कोई कानूनी या आर्थिक नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा।

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Disclaimer

यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। निर्माण कार्य शुरू करने से पहले अपने राज्य के संबंधित विभाग या विकास प्राधिकरण से नियमों की पुष्टि जरूर करें। समय-समय पर नियमों में बदलाव संभव है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले आधिकारिक जानकारी लेना बेहद जरूरी है।

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